भारत की स्टार धाविका हिमा दास को नाडा के डोपिंग रोधी अपील पैनल यानी एडीएपी से मंजूरी मिल गई है। एडीएपी ने हिमा को 12 महीनों में 3 बार ठिकाने की जानकारी नहीं देने के कारण लगे डोपिंग के आरोपों से मुक्त कर दिया है। 24 वर्षीय हिमा को 2023 में नाडा ने 12 महीनों के दौरान तीन बार ठिकाने की जानकारी नहीं देने के कारण अस्थायी रूप से बैन कर दिया था।
मार्च में सुनवाई के बाद डोपिंग रोधी अनुशासनात्मक पैनल ने उन्हें बरी कर दिया था। वह 30 अप्रैल को बैंगलुरु में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 1 में 200 मीटर में प्रतिस्पर्धा में लौटीं। पीटीआई के रिपोर्ट के अनुसार, नाडा के डोपिंग रोधी अपील पैनल ने अपने 4 सितंबर के फैसले में हिमा दास को डोपिंग के आरोपों से मुक्त करने के अनुशासनात्मक पैनल के फैसले को बरकरार रखा।
नाडा की वेबसाइट पर एडीएपी के फैसलों पर ताजा अपडेट में कहा गया है कि, एडीटीपी के आदेश को बरकरार रखा गया है। एथलीट को डोपिंग के आरोपों से मुक्त किया गया है। एंटी डोपिंग अनुशासनात्मक पैनल के निर्णय के खिलाफ अपील किसने की, इस बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं था, लेकिन संभावना है कि नाडा ने अपील शुरू की है क्योंकि निकाय ने पहले भी ऐसे मामलों में अपील की है जब निर्णय एथलीट्स के पक्ष में रहे थे।